सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से चुनाव कराने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। बुधवार को याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करने पर विचार करने का भरोसा दिया।
वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि निर्वाचन आयोग को ईवीएम से चुनाव कराने का अधिकार नहीं है। याचिका में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत चुनाव केवल बैलट पेपर से ही कराये जा सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम से चुनाव कराना असंवैधानिक है। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 61ए को निरस्त करने की मांग की गई है।

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