अहमदाबाद। मोरबी के झूलता पुल हादसा में पुलिस ने शुक्रवार को स्थानीय सत्र न्यायालय में 1262 पन्ने का आरोप पत्र पेश कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में ओरेवा कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) जयसुख पटेल को अभियुक्त बनाया है। इस मामले में पुलिस अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपित जयसुख पटेल के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया है। साथ ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है, जिससे वह विदेश नहीं भाग सके। पटेल ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन किया है, जिस पर अभी 1 फरवरी को सुनवाई होगी।
दरअसल, 30 अक्टूबर, 2022 को मोरबी झूलता पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। मोरबी सिटी बी डिवीजन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी की सत्र न्यायालय ने जमानत नामंजूर कर दी थी और सभी आरोपित अभी न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। केस की जांच में पुल का रखरखाव करने वाली ओरेवा कंपनी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने की पुलिस ने दावा किया है। इसके बाद ओरोवा कंपनी के प्रबंध निदेशक की पुलिस ने सरगर्मी से तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया। शुक्रवार को पुलिस ने पटेल सहित दस लोगों के खिलाफ स्थानीय सत्र न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें मामले के मुख्य आरोपित ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल का नाम लाल स्याही से लिखा गया है। आरोप पत्र में 367 लोगों को साक्ष्य के तौर पर उल्लेख किया गया है।
मोरबी के झूलता पुल हादसे में 1262 पन्ने का आरोप पत्र कोर्ट में पेश
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