रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मंगलवार को दल- बदल मामले में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अदालत ने पांच जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनने योग्य नहीं है। विधानसभा के न्यायाधिकरण में हो रही सुनवाई के बीच में मामले को नहीं सुना जा सकता है। बाबूलाल मरांडी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह, अभय मिश्रा, विनोद साहू, विधानसभा की तरफ से अधिवक्ता अनिल कुमार और दीपिका पांडे की तरफ से अधिवक्ता सुमित गड़ोडिया ने जिरह की ।

याचिका में कहा गया था कि दल-बदल मामले में झारखंड विधानसभा स्पीकर कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है। न्यायाधिकरण ने उनका पक्ष सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया । बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल के मामले में न्यायाधिकरण में 30 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी।

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