रांची। झारखंड में आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकंपा पर नियुक्ति के संबंध में गाइडलाइन जारी किया गया है। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इस पर स्पष्ट किया है कि आत्महत्या से संबंधित मामलों में भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को प्रभावी नियम एवं शर्तों के अनुसार दिया जा सकता है।
आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित का अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के दावे के संबंध में विभिन्न जिलों से लगातार कई बार पत्राचार किया जा रहा है कि आत्महत्या के मामले में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य है या नहीं।
कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त व उपायुक्तों को पत्र लिखा है। विभाग ने इस संबंध में कहा है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित विभागीय सर्कुलर एक दिसंबर, 2015 की तिथि से ही जारी है। इसके आलोक में ही अब तक कार्रवाई की जाती रही है। वहीं, कार्मिक विभाग ने आत्महत्या के मामलों पर भी स्थिति स्पष्ट की है।