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    Home»Jharkhand Top News»कैबिनेट की बैठक : जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगी सात साल की छूट
    Jharkhand Top News

    कैबिनेट की बैठक : जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगी सात साल की छूट

    Akshay PrajapatiBy Akshay PrajapatiJanuary 24, 2024No Comments3 Mins Read
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    -अब 50 साल की महिलाएं पेंशन की हकदार
    -राज्यकर्मियों को 60 लाख रुपये तक मिलेगा होम लोन
    रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में सात साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। इसके अलावा राज्य में 50 वर्ष की एससी, एसटी और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को पेंशन देने, राज्यकर्मियों को 60 लाख रुपये तक होम लोन, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद को बनाने, राज्य के 140 मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल बनाने, मातृ वंदना के तहत किट देने समेत कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
    परीक्षा में कटआफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी:
    जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को सात साल की छूट मिलेगी। इसकी कटआॅफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। कार्मिक ने आगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में कट आॅफ डेट 1 अगस्त 2021 करने का प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र हित में कट आॅफ डेट में छूट देकर अभ्यार्थियों को राहत दी है। कैबिनेट ने कट आफ डेट में छूट देने की मंजूरी दे दी।
    पेंशन पेंशन योजना से 16 लाख आबादी को मिलेगा लाभ:
    हेमंत सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत अभी 60 साल के सभी लोगों को सरकार पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एससी-एसटी और महिलाओं के लिए पेंशन प्राप्ति की उम्र सीमा घटाने की घोषणा की थी। इससे संबंधित प्रस्ताव बुधवार को कैबिनेट से मंजूरी दी गयी। अब राज्य के एससी-एसटी (चाहे वह महिला हों या पुरुष) और सभी वर्ग की महिलाएं (जो 50 वर्ष की हैं) पेंशन योजना से आच्छादित होंगे। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 16 लाख लोगों को होगा।
    7.5 फीसदी ब्याज दर पर होम लोन:
    कैबिनेट की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को मिलनेवाले होम लोन को 30 लाख से बढ़ा कर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा। वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति के बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। गृह निर्माण के लिए जो घोषित प्लॉट है, किसी वित्तीय संस्थान को नहीं दिया जायेगा, इसका शपथ पत्र देना होगा।
    कैबिनेट के अन्य फैसले:
    -तत्कालीन उपनिदेशक सुनील कुमार सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन से 10% मासिक कटौती की मंजूरी।
    -पीएमजीएसवाइ के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति।
    -धनबाद में काको से विनोद बिहारी चौक को फोरलेन बनाने के लिए राशि की मंजूरी।
    -गर्भवती महिला को 1400 रुपये की 14 प्रकार की मातृत्व किट दी जायेगी।
    -झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया। अभिकेंद्र के अनुरूप नया एक्ट लागू है।
    -सीआइडी से जुड़े कैसे अनुसंधान के लिए एडिशनल जस्टिस कोर्ट के गठन की मंजूरी।
    -समेकित बाल विकास परियोजना के संविदा कर्मियों को राज्य सरकार के मद से वेतन मिलेगा।
    -सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति।
    -विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी सत्र में विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
    -वित्त विभाग में चालक और अनुसेवक वर्ग के छह कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी।
    -140 मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाने की मंजूरी।
    – वर्ष 2020 में साहस का परिचय देनेवाली विनीता उरांव को पांच लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति की मंजूरी।

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