रांची। पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम अब 10 से 15 फरवरी को होगा। इसकी अनुमति हाइकोर्ट ने दे दी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में दाखिल हनुमंत कथा आयोजन समिति की रिट याचिका को हाइकोर्ट ने स्वीकृत करते हुए पलामू उपायुक्त के द्वारा 10 जनवरी को कार्यक्रम रद्द करने के दिये गये आदेश को निरस्त कर दिया। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने कहा कि हनुमंत कथा आयोजन समिति बेसिक बुनियादी सुविधाएं और श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, एंबुलेंस, पार्किंग, टॉयलेट व्यवस्था आदि की व्यवस्था खुद करेगी। बेसिक बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक्शन प्लान को हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा पलामू उपायुक्त को दिया जायेगा। इसे पलामू उपायुक्त कंसीडर करेंगे। कोर्ट ने 10 जनवरी के पलामू उपायुक्त के उस आदेश को अवैध माना, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाले देते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया था। प्रार्थी ने उपायुक्त द्वारा कानून व्यवस्था की समस्या बता कर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को पुन: रद्द करने के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि हनुमंत कथा आयोजन समिति ने 3 जनवरी को उपायुक्त को बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान दिया था। इसे पलामू उपायुक्त ने कानून व्यवस्था की समस्या बता कर रद्द कर दिया। प्रस्तावित कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी को है। यह कार्यक्रम अब रैयती भूमि पर होगा। इसके लिए ग्रामसभा से अनुमति भी मिल गयी है। कार्यक्रम स्थल ग्राम ओरनार, चैनपुर ब्लॉक पलामू में निर्धारित है।
पलामू में धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम पर लगी मुहर, हाइकोर्ट ने पलामू डीसी के आदेश को किया रद्द
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