हजारीबाग। केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये हिट एंड रन कानून के विरोध में हजारीबाग जिले में एक भी पैसेंजर और मालवाहक वाहन नहीं चले। हजारीबाग नये और पुराने बस स्टैंड में बसे दिन भर खड़ी रही, जिससे पैसेंजर बस का इंतजार करते दिखे। बस ड्राइवरों ने बताया की केंद्र सरकार ने हम सभी ड्राइवरों पर काला कानून थोप दिया है अगर हमारे या सामने वाले की गलती से कोई एक्सीडेंट होता है और अगर किसी की जान जाती है उसे अगर अस्पताल नही पहुंचाया और पुलिस को सूचित नही किया तो हिट एंड रन कानून के तहत 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अगर दुर्घटना के बाद हमलोग घटना स्थल पर रुकते हैं तो भिड़ हमे नहीं छोड़ेगी। अब ऐसा कानून लागू होने के बाद गाड़ी चलाना मुश्किल है। वहीं मालवाहक वाहन भी जहा तहां खड़े दिखे। एनएच 33 और एनएच 2 के किनारे भी माल ढोने वाले वाहन को ड्राइवर खड़े कर कानून का विरोध किया। इससे फल, सब्जी, दूध, कृषि उत्पाद जैसी वस्तुओं का परिवहन प्रभावित होगा।
नये कानून में 10 साल जेल, जुर्माना भी: संसद से पारित और कानून बनी भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों में ‘लापरवाही से मौत’ में विशेष प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार यदि चालक के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने से मौत होती है और ड्राइवर पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, तो 10 साल तक की कैद और 7 लाख रुपये जुमार्ना का प्रावधान होगा।

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