रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए धनबाद कोल बोर्ड सोसाइटी को भंग करने के आदेश को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एवं जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल वर्ष 2022 में धनबाद कोल बोर्ड कॉपरेटिव सोसाइटी को भंग कर एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति कर दी गयी थी। यह आदेश कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने दिया था।
जिसके खिलाफ तत्कालीन सचिव अरविंद सिंह ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की। हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कॉपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार किसी भी ऐसी संस्थान को भंग करने का आदेश नहीं दे सकते, जिसमें राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग ना हो।