रामगढ़। रामगढ़ जिले में एनएच 33 के चौड़ीकरण अंतर्गत अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान में वित्तीय अनियमितता संबंधित मामले में भू अर्जन कार्यालय के तत्कालीन प्रधान लिपिक प्रवीण कुमार सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

मंगलवार को डीसी चंदन कुमार ने बताया कि प्रवीण सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके जरिये संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समिक्षोपरांत आरोपों को प्रमाणित किया गया है। प्रवीण कुमार सिन्हा के विरुद्ध झारखंड पेंशन नियमावली के नियम 45 बी के तहत स्थाई तौर पर 10 प्रतिशत पेंशन से राशि कटौती का दंड डीसी के जरिये अधिरोपित किया गया है।

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