रांची। झारखंड में लंबित नगर निकाय चुनाव के मामले में रोशनी खलखो की ओर से दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 7 फरवरी को निर्धारित की गयी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान आयोग से वोटर लिस्ट देने का समय मांगा था। शुक्रवार की सुनवाई में स्टेट इलेक्शन कमीशन के वकील ने कोर्ट को यह बताया कि अपटूडेट वोटर लिस्ट नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में समस्या हो रही है। इसपर केंद्रीय चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड समेत अन्य राज्यों में आयोग द्वारा जारी अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हुआ था। इसलिए इसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया जाये। इसपर कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को सभी तथ्यों को शपथ पत्र के साथ कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने 4 महीने में चुनाव कराने का दिया है वक्त
इससे पहले 16 जनवरी को भी हाइकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। जस्टिस आनंदा सेन की कोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से मुख्य सचिव अलका तिवारी उपस्थित थीं। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से फिर कहा गया कि ट्रिपल टेस्ट करवा कर चुनाव करायेंगे। इसपर असहमति जताते हुए कोर्ट ने सरकार को तुरंत चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कई स्थानों पर पिछले पांच वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है। यह बहुत गंभीर विषय है। हाइकोर्ट के कड़े रूख को देखते हुए राज्य सरकार ने चार माह में चुनाव कराने की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने 4 महीने में चुनाव संपन्न कराने आदेश दिया।