कोलकाता। आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर के रेप-मर्डर मामले में “फांसी” की मांग वाली बंगाल सरकार की याचिका को सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

सीबीआई ने बुधवार को डिवीजन बेंच के सामने तर्क दिया कि इस मामले में राज्य सरकार अपील नहीं कर सकती। सीबीआई के वकील राजदीप मजूमदार ने कहा कि केवल सीबीआई या पीड़िता के परिवार को अपील करने का अधिकार है।

यह मामला नौ अगस्त 2024 को सामने आया था, जब डॉक्टर का शव कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिला था। शुरुआती जांच कोलकाता पुलिस ने की थी। पांच दिन बाद हाई कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई।

20 जनवरी को विशेष अदालत ने आरोपित संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह मामला “सबसे दुर्लभ अपराध” की श्रेणी में नहीं आता।

राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए फांसी की सजा की मांग की है। सरकार के वकील किशोर दत्ता ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 377 और 378 के तहत अपील का अधिकार सरकार के पास है। डिवीजन बेंच इस याचिका की स्वीकार्यता पर 27 जनवरी को सुनवाई करेगा।

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