रांची। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू यादव के खिलाफ दायर सीबीआइ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर चारा घोटाले मामले में लालू यादव से जवाब मांगा है। दरअसल, झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार मानते हुए जमानत दे दी थी? लालू यादव की सजा को निलंबित कर दिया था। सीबीआइ ने हाइकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। सीबीआइ के इस कदम से फिलहाल लालू प्रसाद यादव की चिंता बढ़ गयी है।
लालू की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गयी है सीबीआइ हाइकोर्ट ने यह कहते हुए लालू यादव को जमानत दी थी कि साढ़े तीन साल में पौने दो साल की सजा लालू यादव ने काट ली थी। आधी सजा काटने के आधार पर झारखंड हाइकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दिया था। इसी जमानत के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
आधी सजा काटने पर मिली है जमानत : वहीं, सीबीआई का कहना है कि लालू अगर जेल से बाहर आयेंगे तो पूरे मामले को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं, लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही उन्हें जमानत दी गयी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि किसी कैदी को सजा मिलती है और आधी सजा काट लेता है तो जमानत दी जा सकती है।
बिहार में जल्द होनेवाले हैं चुनाव
वहीं, सीबीआइ का ये भी कहना है कि लालू यादव अन्य मामले में भी सजायफ्ता कैदी हैं इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआइ उस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू के साथ एलजेपी गठबंधन सहयोगी दल हैं।

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