प्रयागराज: लॉ स्टूडेंट से कथित रेप के मामले में पूर्व केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। एलएलएम छात्रा के यौन शोषण के आरोप में चिन्मयानंद जेल में बंद थे। बीते 16 नवंबर को हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद लॉ कॉलेज भी चलाते हैं। स्वामी चिन्मयानंद पर तकरीबन आठ साल पहले नवंबर 2011 में शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके ही आश्रम में कई वर्षों तक रहने वाली एक युवती ने उनके खिलाफ रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था। राज्य सरकार ने 2018 में शाहजहांपुर की एक अदालत से केस को वापस लेने का फैसला भी किया था। शाहजहांपुर प्रशासन ने 9 मार्च 2018 को वरिष्‍ठ अभियोजन अधिकारी को पत्र लिखकर केस वापस लेने को कहा था। पत्र में लिखा था कि प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत केस वापस लेने का फैसला लिया है।

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