रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को करमटोली चौक स्थित सेलिब्रेशन को रांची नगर निगम द्वारा सील बंद किए जाने मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली रोहतास मुंडा की पर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने रांची नगर निगम द्वारा सेलिब्रेशन को सील किए जाने की करवाई को सही ठहराया। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता रोहतास मुंडा की अपील को खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान निगम की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पक्ष रखते हुए बताया कि रांची नगर निगम ने बगैर नक्शा स्वीकृति के सेलिब्रेशन हॉल बनाए जाने की शिकायत की जांच की थी। इसके बाद निगम ने आरोप को सही पाते हुए सेलिब्रेशन को सील कर दिया था। इसके खिलाफ प्रार्थी ने एकल पीठ में याचिका दाखिल की थी। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दी थी और निगम एक कार्रवाई को सही ठहराया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने खंडपीठ में अपील दायर की थी।

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