सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में होनी है. इसे लेकर हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) दायर कर उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुरौती दी गई है. दायर आईए में कहा गया है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है. राजनीतिक विद्वेष के कारण उनकी गिरफ्तारी की गई है, ऐसे में उनके गिरफ्तारी गलत है.

हेमंत सोरेन की ओर से ईडी कोर्ट द्वारा उन्हें 5 दिनों की दी गई ईडी रिमांड को भी इस आईए के माध्यम से चुनौती दी गई है. दरअसल, इससे पहले हेमंत सोरेन की दायर क्रिमिनल रिट में गिरफ्तारी के पूर्व ईडी द्वारा उन्हें भेजे गए समन को चुनौती दी गई थी.

यहां बता दें कि मामले में 1 फरवरी को सुनवाई में हेमंत सोरेन की ओर से बदली हुई परिस्थिति में आईए दाखिल करने के लिए दोपहर 12:00 बजे का समय कोर्ट से मांगा गया था लेकिन कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद दोपहर 2:15 बजे हेमंत सोरेन की ओर से इसे दायर कर सुप्रीम कोर्ट में इसी से संबंधित केस की सुनवाई निर्धारित किए जाने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में दायर इस क्रिमिनल केस को वापस लेने का आग्रह किया गया था. लेकिन ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू ने दिल्ली से मामले में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए कोर्ट से हेमंत सोरेन की याचिका पर ईडी का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर सुनवाई की तिथि 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है.

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