झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ से हेमंत सोरेन को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं मिली। हेमंत सोरेन की ओर से गुरुवार को याचिका वापस लेने के लिए हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई।
अदालत को बताया गया हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में मामले को मेंशन किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की गई है। इसलिए, इस याचिका को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।
इससे पहले सुबह 10.30 बजे हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की मूल याचिका (ईडी की कार्रवाई) पर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से विरोध जताते हुए कहा कि याचिका पर जल्द सुनवाई करने के पूर्व उन्हें जानकारी नहीं दी गई। बिना जानकारी और मंतव्य के ही याचिका सूचीबद्ध कराई गई है।