रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने आदेश के अनुपालन में लापरवाही को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और राज्य सरकार के वरीय आइएएस अधिकारी राहुल पुरवार को 17 फरवरी को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने अरुण कुमार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।
कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर चेतावनी
अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में छूट का कोई कारण स्वीकार्य नहीं होगा और राहुल पुरवार को कोर्ट के समक्ष पेश होना ही होगा। कोर्ट ने पहले ही एक सप्ताह पूर्व नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद अनुपालन न होने पर यह कड़ा निर्देश दिया गया है।
आदेश की अवहेलना पर अवमानना का मामला
हाइकोर्ट ने पिछले वर्ष अरुण कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसे न्यायालय ने अवमानना की श्रेणी में माना है।
अब अदालत ने आइएएस राहुल पुरवार को 17 फरवरी को उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और आरोप गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
सरकारी अधिकारियों पर न्यायालय का सख्त रुख
यह मामला सरकारी अधिकारियों द्वारा अदालती आदेशों की अनदेखी पर हाइकोर्ट के सख्त रुख को दर्शाता है। अदालत यह सुनिश्चित करना चाहती है कि न्यायिक आदेशों का पालन हर हाल में हो, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी, जहां आइएएस राहुल पुरवार की उपस्थिति अनिवार्य होगी।