रांची। सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फजीर्वाड़ा मामले में आरोपी इम्तियाज अहमद को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। पीएमएलए (प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम) की विशेष कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इम्तियाज अहमद के खिलाफ मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत का सवाल नहीं उठता।

इससे पहले, इम्तियाज अहमद को चेशायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन फजीर्वाड़े मामले में भी कोर्ट से झटका मिला था, जहां उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

आपको बता दें कि इस मामले में 14 अप्रैल 2023 को बड़ंगाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित कई जमीन कारोबारियों को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था। इम्तियाज अहमद भी उन आरोपियों में शामिल था। गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद है।

आरोप है कि इम्तियाज अहमद ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की थी। इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित हो चुके हैं, और अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।

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