रांची। सुप्रीम कोर्ट धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआइ जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 21 फरवरी सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, न्यायाधीश जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में यह मामला 21 तारीख को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। अब तक इस मामले में सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पहली सुनवाई 18 अक्टूबर को हुई थी। इस दिन शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें अदालत ने धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस संलिप्तता की सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। सीबीआइ जांच पर रोक का आदेश फिलहाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाये जाने के बाद फिलहाल धनबाद में कथित रूप से कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की जांच रुकी हुई है।