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    Home»झारखंड»मुख्यमंत्री ने झारनियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन
    झारखंड

    मुख्यमंत्री ने झारनियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन

    adminBy adminMarch 17, 2023No Comments2 Mins Read
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    -रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भर सकेंगे
    -40,000 वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय हुनरमंद युवाओं की होगी नियुक्ति
    -10 या 10 से अधिक कार्यबल वाले प्रतिष्ठानों को पोर्टल पर करवाना होगा निबंधन
    आजाद सिपाही संवाददाता
    रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित अपने कक्ष में झारनियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा एवं श्रम विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाये गये Jharniyojan.Jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ़ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफार्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी भर सकेंगे।
    राज्य के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा ‘झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021’ पारित किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित नियमावली की अधिसूचना के उपरांत यह अधिनियम 12 सितंबर 2022 से संपूर्ण झारखंड में प्रभावी है। यह अधिनियम वैसे सभी प्रतिष्ठान, जो निजी क्षेत्र के हों एवं जहां 10 या 10 से अधिक कार्यबल कार्य कर रहे हैं, पर लागू होता है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवाना है। अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से वैसे सभी प्रतिष्ठान, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, द्वारा यदि कोई रिक्ति निकाली जाती है, तो 40,000 रुपये वेतन तक के पदों की नियुक्ति में 75% स्थानीय (झारखंड) को नियुक्त करना होगा। झारखंड के युवा, जो इस अधिनियम का लाभ उठाना चाहते हैं ,को रोजगार पोर्टल पर निबंधित होना होगा।
    यदि स्थानीय कंपनियों द्वारा स्थानीय स्तर पर आवश्यक कौशल युक्त मानव बल की कमी के बारे में सूचित किया जाता है, तो सरकार द्वारा आवश्यक कौशल के संबंध में प्रशिक्षण दिला कर स्थानीय युवाओं को योग्य बनाने का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, परंतु झारखंड राज्य के प्रति अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन के क्रम में स्थानीय कंपनियों एवं नियोक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम का स्वेच्छा से अनुपालन कर स्थानीय युवक/युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।

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