रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की कोर्ट ने गुरुवार को कांके विधायक समरी लाल द्वारा वर्ष 2019 झारखंड विधानसभा चुनाव में दिए गए जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की चुनाव याचिका पर सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से समय की मांगी गई। कोर्ट ने मामले में बहस के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित की।
उल्लेखनीय है कि पूर्व की सुनवाई में समरी लाल की ओर से हुई गवाही में लगभग सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया है कि समरी लाल का परिवार आजादी के पहले से रांची में रह रहे है लेकिन इससे संबंधित कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं है।