रांची। छेड़खानी की शिकार हुई बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी को झारखंड हाइकोर्ट से तत्काल राहत मिली है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने प्रार्थी इरफान अंसारी को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मामले से संबंधित दुमका के एमपी/ एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं राहुल कमलेश ने पैरवी की।
इस मामले में दुमका की निचली अदालत ने इरफान अंसारी के खिलाफ मामले में संज्ञान लिया था। साथ ही उनके खिलाफ नवंबर 2022 में आरोप गठित किया था। इसे प्रार्थी ने हाइकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले को लेकर इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में कांड संख्या 175/2018 दर्ज किया गया था। दरअसल, आरोप है कि वर्ष 2018 में एक चार साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी। बच्ची का समुचित इलाज सुनिश्चित कराने को लेकर विधायक इरफान अंसारी बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। इसी दौरान पीड़ित बच्ची का एक फोटो खींचा गया था। यह फोटो वायरल हुआ था। इस फोटो से बच्ची की पहचान उजागर हो रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया था। आरोप है कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ था।
छेड़खानी की शिकार बच्ची की पहचान उजागर होने के मामले में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को हाइकोर्ट से तत्काल राहत
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