रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में गुरुवार को बरी हुए मामले को उनके आपराधिक इतिहास में नहीं जोड़ने को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य सरकार का जवाब दाखिल नहीं हो सका। कोर्ट ने सरकार को दोबारा समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अजय शाह ने कोर्ट को बताया था कि जब भी विधायक ढुल्लू महतो के किसी भी केस की कोर्ट में चर्चा होती है, तो सरकार की ओर से और बताया जाता है कि उनके खिलाफ करीब 48 आपराधिक केस दर्ज हैं जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 35 केस में अदालत ने ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है। इसलिए ऐसे मामले, जिसमें ढुल्लू महतो बरी हो चुके हैं उसे उनके आपराधिक इतिहास के साथ न जोड़ा जाए।