रांची। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च माह में ट्रेजरी से राशि के निकासी के लिए 15 प्रतिशत की अधिसीमा तय कर दी है। केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि और समानुपातिक राज्यांश के राशि की भी निकासी की जा सकेगी। वहीं, तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी।
इसमें यह शर्त है कि यह राशि कार्य के विरुद्ध के लिए हो। इसके अलावा अन्य योजना मध्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त कुल आवंटन के 15 प्रतिशत की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी। पीएल खाते से भी 15 प्रतिशत की कीमत तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी। स्थापना व मध्य अंतर्गत राशि की निकासी होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश दिया है और संबंधित निकासी-व्ययन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र तैयार करने, पारित करने की कार्रवाई इसी दिशा-निर्देश के अनुसार करने को कहा है।