पूर्व सीएम हेमंत सोरेन द्वारा दायर शिकायत पर इडी  के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली ईडी के अधिकारियों कपिल राज और अन्य की याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने इडी के अधिकारियों को गोंदा पुलिस द्वारा 41 ए के तहत दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक पुलिस ईडी अधिकारियों को 41 ए का नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। पुलिस के द्वारा इडी के अधिकारियों को दिए गए 41ए के नोटिस को लेकर ईडी की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर जवाब के लिए राज्य सरकार की ओर से 1 सप्ताह के समय की मांग की गयी। कोर्ट ने राज्य सरकार को समय प्रदान करते हुए एक सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
कोर्ट ने इडी अधिकारी को खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक अगले आदेश तक जारी रखा है। ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू और अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की। बता दें कि यह एफआईआर झारखंड पुलिस द्वारा एससी/एसटी एक्ट के तहत रांची के एससी/एसटी पुलिस थाना में दर्ज की गयी है। यह एफआईआर हेमंत सोरेन सोरेन की दिल्ली आवास पर इडी द्वारा की गयी तलाशी के संबंध में एक शिकायत को लेकर की गयी है। इडी की ओर से इस केस को निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया गया है। एफआईआर में ईडी के सीनियरअधिकारियों पर दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर की गई तलाशी का आरोप लगाया गया है।

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