रांची। उपभोक्ताओं को अब 30 दिनों के अंदर अस्थायी बिजली कनेक्शन या प्रोविजनल कनेक्शन मिलेगा। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य के बिजली वितरण कंपनियों को आदेश दिया है। जारी आदेश में नियामक आयोग ने कहा है कि अस्थायी बिजली कनेक्शन या प्रोविजनल कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अधिक समय तक इंतजार नहीं करना पड़े। अगर किसी व्यक्ति के पास मीटर लेने के लिए पर्याप्त दस्तावेजों की कमी है या मकान या परिसर से संबधित दस्तावेज नहीं तो ऐसे में बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है। मीटर अस्थायी मीटर कनेक्शन सप्लाई कोड के तहत दिया जाना है। वितरण कंपनी को हर हाल में 30 दिन के अंदर नया विद्युत कनेक्शन देना अनिवार्य है। बता दें राज्य में पांच बिजली वितरण कंपनियां है, जिसमें झारखंड बिजली वितरण निगम, जुस्को, टाटा पावर, सेल बोकारो, डीवीसी शामिल है।
वितरण कंपनी पर लगेगा जुर्माना
नियामक आयोग की मानें तो अगर वितरण कंपनी उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन नहीं देती है, तो उपभोक्ता से शिकायत मिलने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, अगर उपभोक्ताओं से मिले शिकायतों का निर्धारित समय के अंदर निपटारा नहीं किया जाता है, तो भी आयोग वितरण कंपनी पर कार्रवाई कर सकता है। आयोग ने इसके साथ ही वितरण कंपनियों को आदेश दिया है कि वे हर हाल में उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल मिले, इसकी व्यवस्था करें। जिन जिलों में स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन उपभोक्ताओं को भी हर महीने बिजली बिल ससमय उपलब्ध कराया जाये। साथ ही स्मार्ट मीटर के तहत पेमेंट डिजीटल मोड और प्रीपेड मोड पर सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से करने का आदेश दिया गया है।
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