रांची। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के जज मनीष ने कहा कि सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का निष्पादन ससमय हों, तभी पीड़ित एवं उसके परिजनों को न्याय मिलेगा। वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची के बैनर तले रांची सिविल कोर्ट के 40 कोर्ट बिल्डिंग में आयोजित सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मौके पर उपस्थित जिले के थाना प्रभारियों को उन्होंने कहा कि झारखंड में जितने भी सड़क दुर्घटना होती है उन सभी का रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर कोर्ट में दाखिल किया जाना चाहिए।
साथ ही उन्होंने कहा फॉर्म एक से लेकर फॉर्म 10 तक को भरना है, फॉर्म में जितने भी कॉलम है उसे भरना है। साथ ही अनुसंधानकर्ता को दुर्घटना रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी, डालसा को भी उसकी कॉपी भेजनी है। उन्होंने कानून में कुछ नए संशोधन की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का निष्पादन ससमय हों, अनुसंधानकर्ता इसका प्रयास करें। दुर्घटना का विस्तृत जानकारी भी अदालत में आरोप पत्र के साथ होनी चाहिए, तभी पीड़ित या उसके परिवार को सही समय पर मुआवजा मिल सकेगा। ग्रामीण एसपी अमित ने कहा सड़क दुर्घटना के बाद मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचे। नए नियम के तहत कोर्ट को भी दुर्घटना के संबंध में सूचित किया जाए। अनुसंधान में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाए। सेमिनार में सभी थाने के प्रतिनिधि, पीएलवी, लीगल एंड डिफेन्स कौंसिल सिस्टम के सदस्य, पैनल अधिवक्ता, इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि शामिल है।
एमएसीटी जज ने कहा- सड़क दुर्घटना से संबंधित केस का निष्पादन ससमय हों, तभी पीड़ित और उसके परिजनों को मिलेगा न्याय
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