रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने दो करोड़ रुपये की ठगी के आरोपी और बुलेट शोरूम के संचालक सुमन कुमार को राहत दी है। अदालत ने सुमन की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुमन कुमार की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी ने बहस की। दरअसल गोड्डा की रहनेवाली रेणु कुमारी ने सुमन कुमार के खिलाफ गोड्डा के नगर थाना में दो करोड़ की ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगा कर प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सुमन कुमार ने झारखंड हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगायी थी, जिस पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई।

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