रांची। मुख्यमंत्री आवास घेराव मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो को बड़ा झटका लगा है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है। जिसके बाद अब सुदेश महतो के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी। अगर उन पर आरोप तय होता है, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

जानें क्या है मामला
गौरतलब है कि साल 2021 में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का एलान किया था। इसको लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मोरहाबादी मैदान में जुटे थे और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करने लगे। लेकिन पुलिस ने फुटबॉल मैदान के पास ही बैरिकेडिंग लगाकार रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया, इसके बाद कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान आजसू कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके बाद आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया था।

सभी आरोपियों को हाइकोर्ट से मिल चुकी है जमानत
इस केस में सुदेश महतो के अलावा सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचरण सहिस, पूर्व विधायक शिव पूजन मेहता, लंबोदर महतो और प्रदेश प्रवक्ता देवशरण भगत आरोपी हैं। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और नियम विरुद्ध रैली निकालने का आरोप है। हालांकि सभी आरोपियों को हाइकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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