रांची। झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज 15वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा है कि छोटा नागपुर टीनेंली एक्ट (सीएनटी) और संथाल परगना टीनेंसी एक्ट (एसपीटी) को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता और न ही कोई सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है।