रांची। आंगनबाड़ी सहायिका नियुक्ति प्रकिया में चयन होने के बाद सीडीपीओ द्वारा नियुक्ति रद्द किये जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाइकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने नियुक्ति रद्द किये जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

इस संबंध में चतरा की सोनी कुमार की ओर से याचिका दायर की गयी है। उनकी नियुक्ति को सीडीपीओ ने रद्द कर दिया था। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने बहस की।

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