रांची। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के अधिकारियों को कथित रूप से मैनेज करने के आरोपों की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट अब 27 मार्च को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई गुरुवार को भी हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई, जिसमें कोर्ट ने इडी के अधिकारियों के खिलाफ पीड़ादायक कार्रवाई पर लगाये गये रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को किया बरकरार
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें रांची पुलिस को पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर थाना, अनगड़ा थाना, मोरहाबादी टीओपी, नामकुम थाना और देवघर थाना के सीसीटीवी फुटेज को 4 अक्टूबर 2024 से 17 अक्टूबर 2024 तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था।

खी है।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version