रांची। रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद तत्कालीन रांची सदर सीओ मुंशी राम को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में मुंशी राम की जमानत पर सुनवाई हुई। इससे पहले 31 जनवरी को रांची एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो) की विशेष कोर्ट ने मुंशी राम को बेल देने से इनकार कर दिया था।
दरअसल 2 जनवरी को एसीबी की टीम ने रांची के टाउन सीओ मुंशी राम को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। मुंशी राम को एसीबी ने उनके ऑफिस में ही घूस लेते पकड़ा था। जिसके सीओ बाद मुंशी राम के घर पर हुई छापेमारी में एसीबी ने सात लाख रुपये बरामद किये थे। मुंशी राम एक व्यक्ति से उसकी जमीन नापी के लिए 40 हजार की रिश्वत मांग रहे थे। पीड़ित ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी। मुंशी राम की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और रोहन मजूमदार ने बहस की।