नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छोटा राजन के साथ इस केस में पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारियों को भी दोषी ठहराया है। छोटा राजन और पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों को कोर्ट कल यानी मंगलवार को सजा सुनाएगी।

इन धाराओं के तहत आरोपी बना डॉन

पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पर आईपीसी की धारा 120बी, 420, 468, 471, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किया है। इस केस में सीबीआई ने छोटा राजन के खिलाफ पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में दाखिल किया था। इसमें छोटा राजन के साथ बैंगलुरु के तीन पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था।

क्या है फर्जी पासपोर्ट मामला?

सितंबर 2003 में मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया भाग गया था। राजन करीब 12 साल तक ऑस्ट्रेलिया में ही रहा था। 15 अक्टूबर 2015 को जब राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा तो उसे इंटरपोल द्वारा नोटिस जारी करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2015 में छोटा राजन को भारत प्रत्यर्पण कर दिया गया। छोटा राजन के खिलाफ ये पहला मामला है जब उसपर आरोप तय किया गया है।

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