मुंबई: बम्बई हाईकोर्ट ने साल 2008 में मालेगांव बम धमाके मामले की मुख्य आरोपित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनकी गिरफ्तारी के करीब नौ साल बाद मंगलवार को जमानत दे दी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मई 2016 में साध्वी को ‘क्लीन चिट’ दे दी थी। इसके बाद अदालत ने उन्हें पांच लाख रुपये के मुचलके पर जमानत की मंजूरी दे दी।

हालांकि, अदालत ने इसी मामले में सह आरोपित पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत की ओर से उनकी जमानत याचिका को नामंजूर करने के फैसले को चुनौती दी थी। सितंबर 2008 में नासिक जिले के मुस्लिम बहुल शहर मालेगांव में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हुई थी।

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