नई दिल्ली: राहुल गांधी के खिलाफ चौकीदार वाले बयान के मामले में दाखिल बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। मीनाक्षी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने पॉलिटिकल बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि चौकीदार चोर है। ऐसे में राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि अपने उस बयान पर वह खेद जताते हैं जिसमें कहा था कि कोर्ट ने कहा कि चौकीदार चोर है। लेकिन पॉलिटिकल स्लोगन पर कायम हैं कि चौकीदार चोर है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मीनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने माना है कि उनका बयान गलत था। राहुल ने कहा है कि उन्होंने कोर्ट के आदेश को नहीं देखा था और बयान जोश और उल्लास में दे दिया था। राहुल ने इस बयान के लिए जो खेद जताया है वह भी एक लाइन में ब्रैकेट में लिखा गया है। जो लिप सर्विस (दिखावटी) है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चौकीदार कौन है तब मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल ने अमेठी से लेकर वायनाड तक में कहा है कि चौकीदार चोर है और चौकीदार नरेंद्र मोदी हैं।
राहुल गांधी को नोटिस: SC ने पूछा, कौन है चौकीदार
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