खूंटी: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सूरज कुमार ने राजनितिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार से जुड़े सभी स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव की नींव मजबूत करना चाहिए।
डीसी ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार अथवा उनके निर्वाचन एजेंट सार्वजनिक रैली, जनसभा या बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच साझा करते है, तो स्टार प्रचारक के यात्रा व्यय से इतर उस रैली पर का सभी व्यय उम्मीदवार के खाते में डाली जायेगी, भले ही उम्मीदवार मंच पर उपस्थित नहीं हो। रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले हवाई जहाज या परिवहन के अन्य साधनों पर किया गया व्यय राजनीतिक दल के व्यय के रुप में लेखा-जोखा रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार के नाम के बैनर, पोस्टर या उम्मीदवार के फोटो सार्वजनिक रैली के स्थान पर प्रदर्शित हों या रैली या बैठक के दौरान स्टार प्रचारक द्वारा उम्मीदवार के नाम का उल्लेख किया गया हो तो भी स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़ सभी व्यय उम्मीदवार के निर्वाचन खाते में डाला जायेगा।
यदि रैली/ बैठक में स्टार प्रचारक के साथ मंच एक से ज्यादा उम्मीदवार मंच साझा करते हैं तो उसपर होने वाले खर्चे को उम्मीदवारों के बीच समान रुप से विभाजित किया जायेगा और उनके संबंधित लेखे में जोड़ा जायेगा। उपायुक्त ने बताया कि स्टार प्रचारक के साथ यदि कोई परिचारक यथा सुरक्षा गार्ड, मेडिकल परिचारक, पार्टी का कोई सदस्य, ऐसा कोई व्यक्ति जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं है अथवा प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रतिनिधि उनके हवाई जहाज /हेलीकॉप्टर अथवा परिवहन के अन्य साधनों में यात्रा करता है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि स्टार प्रचारक के साथ परिवहन साझा करने वाला व्यक्ति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन अभियान में कोई भूमिका अदा करता हो या उम्मीदवार ऐसे नेता के साथ उनके हवाई वाहन में यात्रा करता है तो संबंधित नेता के यात्रा व्यय का 50: अभ्यर्थी के व्यय खाते में जोड़ा जायेगा।
किसी उम्मीदवार के लिए जिस निर्वाचन क्षेत्र में स्टार प्रचारक प्रचार करतें हैं वहां के निवास/भोजन व्यवस्था सहित अन्य व्यय उम्मीदवार के लेखा में जोड़ा जायेगा। साथ ही इस प्रकार की भोजन एवं निवास व्यवस्था के बाजार मूल्य की गणना उम्मीदवार के निर्वाचन व्यय में की जाएगी, चाहे वह सम्मानसूचक ही क्यों न उपलब्ध कराया गया हो। उन्होंने बताया कि मतदान के पश्चात तथा परिणाम की घोषणा के पूर्व के निर्वाचन के निमित खर्च को सिर्फ अभ्यर्थियों के खाते में डाले जायेंगे। लेकिन, मतदान की तिथि के पश्चात स्टार प्रचारक या उम्मीदवार की यात्रा पर व्यय, जो निर्वाचन से संबंधित नहीं है तो उसे किसी भी उम्मीदवार के खाते में नहीं जोड़ा जायेगा। यदि मतदान के पश्चात स्टार प्रचारक के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर उसके यात्रा व्यय को राजनीतिक दल द्वारा वहन किया जाता है तो उस राजनीतिक दल द्वारा उक्त व्यय को आयोग को प्रस्तुत किए जाने गए अपने लेखे में दशार्ना होगा।