रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट में मंगलवार को रांची नगर निगम (आरएमसी) में फोर्थ ग्रेड में नियुक्त कर्मियों के थर्ड ग्रेड में प्रमोशन से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (डीएमए) की ओर से याचिकाकर्ता की हस्तक्षेप याचिका (आईए) पर जवाब दाखिल किया गया।

कोर्ट ने डीएमए के जवाब पर असंतोष जताते हुए मौखिक कहा कि आपने इस बात का जवाब नहीं दिया है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के बीच में नगर निगम कर्मचारी संघ के सिर्फ इन्हीं कर्मियों को नोटिस जारी किया, इनकी क्या गलती थी। डीएमए को अनुशंसा या प्रपोजल भेजने वाले नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त एवं अन्य उच्चाधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई। विभागीय कार्रवाई का आदेश देने में पीक एंड चूज क्यों किया गया? अवमानना की प्रोसिडिंग के बीच इस तरह का एक्शन क्यों लिया?

खंडपीठ ने डीएमए को कड़ी फटकार लगाते हुए कि कहा कि निगम कर्मचारी संघ के कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश को वापस ले अन्यथा कोर्ट जब इस मामले में आदेश देगा तो कड़ा आदेश दे सकता है। कोर्ट ने मामले में डीएमए डीएमए को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 11 अप्रैल निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता की ओर से आईए दायर कर रांची नगर निगम कर्मचारी संघ के दो कर्मियों को डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन (डीएमए) के द्वारा शोकाज नोटिस जारी करने एवं उनपर विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश पर सवाल उठाया गया है।

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