रांची। झारखंड हाई कोर्ट में बरियातू स्थित चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपित रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।

इस दौरान ईडी की ओर से बहस के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी।

छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कुमार ने बहस की। यह केस ईडी के कांड संख्या ECIR 5/2023 से जुड़ा हुआ है। फिलहाल छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं।

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