रांची। रांची रेलवे हटिया मंडल के पूर्व डीआरएम नीरज कुमार ने बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया। उन्होंने एसीजेएम की कोर्ट में सरेंडर करने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरा।
कोर्ट में जुर्माना भरने के बाद उनका केस निष्पादित हो गया। दरअसल, नीरज कुमार पर कांट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह केस मजदूरों के वेतन भुगतान नहीं किये जाने को लेकर दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इससे उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।