रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने दायर याचिका में बिना त्रुटि दूर किये मामले को सुनवाई के लिए मेंशन करने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पर 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, हाइकोर्ट अर्जुन मुंडा द्वारा 11 अप्रैल 2023 को रांची में सचिवालय मार्च के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में त्रुटि अब तक दूर नहीं की गयी है। इसके बाद भी मामले को कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशन किया गया।

कोर्ट ने त्रुटि दूर किये बिना इस याचिका को कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए मेंशन करने को गंभीरता से लेते हुए अर्जुन मुंडा पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जुर्माना की इस राशि को एडवोकेट क्लर्क एसोसिएशन हाइकोर्ट के पास जमा करने का निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंत्री अर्जुन मुंडा को तत्काल राहत देते हुए उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगायी थी। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी है।

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