रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बीसीसीएल, धनबाद में बंद पड़ी खदानों से अवैध खनन रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को की। कोर्ट ने बीसीसीएल के चेयरमैन को शपथ पत्र दाखिल कर बताने को कहा है कि धनबाद क्षेत्र में बंद पड़ी खदानों से अवैध माइनिंग क्यों हो रही है? इस अवैध माइनिंग में कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई।

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2022 में बीसीसीएल धनबाद के क्षेत्र में एक ही दिन में 23 लोगों की मौत अवैध खनन के दौरान हुई थी। ऐसी दुर्घटना में मृत लोगों के परिजन समूह को लेकर भाग जाते हैं। मामले को लेकर ना तो प्राथमिकी दर्ज होती है और न ही अवैध खनन में मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि बंद पड़े खदानों से अवैध माइनिंग क्यों हो रही है। बीसीसीएल को बंद पड़े खदानों से माइनिंग पर रोक के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि माइनिंग के दौरान दुर्घटना में लोगों की जान बचायी जा सके।

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