रांची। झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल किया है। एसएलपी में सरकार ने कहा है कि थोक शराब के लिए जारी टेंडर से जुडी जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है यानी सरकार ने जनहित याचिका की मेनटिब्लीटी को ही चुनौती दी है। याचिका में यह भी कहा गया है कि झारखंड हाइकोर्ट के पीआइएल रूल्स का भी पालन नहीं किया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकता है।

दरअसल थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी की जांच को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी। पूर्व में हुई सुनवाई में अदालत ने राजीव कुमार का नाम इस केस से हटा दिया और स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई कर रहा है।

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