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    Home»देश»विज्ञापन केस में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझ कर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें
    देश

    विज्ञापन केस में रामदेव-बालकृष्ण का माफीनामा खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानबूझ कर हमारे आदेश की अवमानना की, कार्रवाई के लिए तैयार रहें

    adminBy adminApril 10, 2024Updated:April 10, 2024No Comments2 Mins Read
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    नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझ कर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता और वंशजा शुक्ला ने एफिडेविट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र से खत आता है कि आपके पास मामला है। कानून का पालन कीजिए। छह बार ऐसा हुआ। बार-बार लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर चुप रहे। इसके बाद जो आये, उन्होंने भी यही किया। तीनों अफसरों को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

    इससे पहले 2 अप्रैल को इसी बेंच में हुई सुनवाई के दौरान पंतजलि की तरफ से माफीनामा दिया गया था। उस दिन भी बेंच ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है। आपके अंदर माफी का भाव नहीं दिख रहा। इसके बाद कोर्ट ने 10 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की थी। सुनवाई से ठीक एक दिन पहले 9 अप्रैल को बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने नया एफिडेविट फाइल किया, जिसमें पतंजलि ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि इस गलती पर उन्हें खेद है और ऐसा दोबारा नहीं होगा।

    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की ओर से 17 अगस्त 2022 को दायर की गयी याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।

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