नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को निर्देश दिया है कि वो राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार की ओर से दिए गए नामों में से छह कुलपतियों की नियुक्ति करें। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि राज्यपाल ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए नामों में से छह नामों की स्वीकृति दे दी है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इन छह लोगों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि वो राज्यपाल को योग्य उम्मीदवारों की ताजा सूची सौंपें ताकि उनमें से कुछ और कुलपतियों की नियुक्ति की जा सके।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहा गतिरोध खत्म होगा। कोर्ट ने कहा कि वो राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए एक सर्च कमेटी का गठन कर सकती है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल, राज्य सरकार और यूजीसी को निर्देश दिया था कि वे हर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्त करने के लिए तीन से पांच नाम सुझाए।

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