रांची। नगर निगम ने हाउस होल्डर्स को एडवांस टैक्स भरने पर डिस्काउंट देने की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के होल्डिंग टैक्स का एकमुश्त पेमेंट 30 जून 2024 तक करने पर टैक्स पेयर को टैक्स की राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम ने शहर के लोगों से आॅनलाइन या आॅफलाइन एडवांस होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है। निगम क्षेत्र में बड़ी आबादी रहती है। 53 वार्डों में सवा दो लाख से अधिक हाउस होल्डर निगम में रजिस्टर्ड हैं। कुछ को छोड़ कर सभी हाउस होल्डर होल्डिंग टैक्स नगर निगम में जमा कराते हैं। धार्मिक स्थलों को इससे छूट है, पर सरकारी भवनों से भी नगर निगम सालाना टैक्स वसूलता है।
आॅनलाइन-आॅफलाइन माध्यम से भुगतान करने पर कर की राशि पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से भुगतान करने पर टैक्स की राशि पर 7.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। डोर-टू-डोर टैक्स कलेक्टर के माध्यम से भुगतान करने पर टैक्स की राशि पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। टैक्स भरने का सिलसिला तो सालों भर चलता है, पर निर्धारित समय पर टैक्स जमा करने पर रियायत भी दी जाती है।