रांची। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रीवेंशन आॅफ मनी लांड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब हेमंत सोरेन अपने चाचा की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पायेंगे। दरअसल, शनिवार को उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि उन्हें चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल भी मांगी थी। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। बता दें कि शनिवार की सुबह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन की मृत्यु हो गयी। याचिका में उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाये। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल मांगी।

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