“आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को विधायक की हत्या के मामले में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। झारखंड के हजारीबाग कोर्ट ने उन्हें विधायक अशोक सिंह की हत्या का दोषी पाया था।”
प्रभुनाथ ने करीब 22 साल पहले हुए इस मामले में अदालत ने प्रभुनाथ के अलावा उनके दो सहयोगियों, दीनानाथ सिंह और पूर्व विधायक रितेश सिंह को भी दोषी करार दिया था। हत्या के मामले में अदालत द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई। हालांकि प्रभुनाथ के भाई इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
सीवान जिले के महाराजगंज सीट के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल से हुई थी। इसके बाद वे जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़ गए और लगातार महाराजगंज की राजनीति में सक्रिय रहे।