नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर ‘चौकीदार चोर है’ का नारा दिया है। इस बयान की वजह से उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना मामले पर सुनवाई हुई। अदालत में राहुल ने जो हलफनामा दायर किया है, उसकी भाषा पर न्यायालय ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने पूछा कि क्या खेद जताने के लिए 22 पेज का हलफनामा दिया जाता है? इसके बाद राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने मुवक्किल की तरफ से माफी मांगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि ब्रैकिट में खेद जताने का क्या मतलब है। कहीं आपने गलती मानी है, तो कहीं पर इनकार किया है इसका क्या मतलब है? अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष को नया हलफनामा दाखिल करने की इजाजत दे दी है। हालांकि अदालत का कहना है कि वह इस नये हलफनामे को स्वीकार करेगी या नहीं, इस पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी।
राफेल पर भी हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर दाखिल पुनर्विचार याचिका के संबंध में केंद्र को अनौपचारिक नोटिस भेजा है। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त मांगा था। हालांकि मंगलवार को कोर्ट ने कहा कि केंद्र को चार मई तक जवाब देना होगा। मामले की अगली सुनवाई छह मई को होगी।