धनबाद। पिछले 19 माह से जेल में बंद दो छोटे-छोटे बच्चों और पत्नी की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी भैरोनाथ दसौंधी को अदालत ने मौत की सजा सुनायी है। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं अदालत ने मुख्य आरोपी भैरव की भाभी रुपा देवी, भैरव के पिता राजेंद्र दसौंधी और उसकी मां गायत्री देवी को उम्रकैद और 30/30 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है। अदालत ने सभी आरोपियों को हत्या और हत्या का षड्यंत्र के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।
सजा सुनते ही बेहोश हुई गायत्री: जज द्वारा आरोपियों को सजा सुनाते ही मुख्य आरोपी भैरव की मां गायत्री बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं भैरव की भाभी रुपा देवी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। वहीं रूपा ने जेल जाने क्रम में फोटो खींच रहे मीडियाकर्मियों को भी अपना निशाना बनाते हुए जमकर भला- बुरा कहा।
पहले पत्नी संग मनाया था बच्चे का जन्मदिन और फिर कर दी थी हत्या
तीन अक्टूबर 2017 की रात भैरव ने पहले अपने पुत्र अभय का जन्मदिन परिवार के साथ धूमधाम से मनाया था। फिर देर रात अपने दोनों बच्चों और पत्नी अनुपमा को नींद में सोता देख भैरव ने उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या के बाद भैरव फरार हो गया था और अपने अपहरण की झूठी कहानी भी बनायी थी।